नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने 2008 मुंबई हमले के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त नौका की जांच-परख करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सरकार तथा लश्कर कमांडर जकिउर रहमान लख्वी सहित मामले के सातों आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
सुनवायी के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि ‘इस्लामाबाद की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने रावलपिंडी के आदियाला जेल में मुंबई मामले की बुधवार(7 सितंबर) को सुनवायी की और सात आरोपियों तथा अभियोजन को नोटिस जारी कर, कराची के गोदी में खड़े अल-फौज नाव की जांच-परख को लेकर उनकी दलीलें मांगी।’
उन्होंने कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ही के वकील मामले की अगली सुनवायी के दिन, 22 सितंबर को अपनी दलीलें पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई मामले में अल-फौज की जांच-परख के लिए आयोग को कराची नहीं जाने देने के निचली अदालत के फैसले को पिछले महीने खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ‘‘दोषपूर्ण और कानून के अुनसार नहीं होना’’ बताया तथा अल-फौज के जांच परख की अनुमति दे दी। अभियोजन ने अनुरोध किया है कि नौका को ‘‘मुकदमे की संपति’’ बनाया जाए। अल-फौज कराची में पाकिस्तानी अधिकारियों की निगरानी में है।