मिस्त्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की फांसी की सज़ा निरस्त

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मिस्त्र

मिस्त्र की एक अदालत ने वहां के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की फांसी की सज़ा निरस्त कर दी है। और बड़ी संख्या में लोगों के जेल से भागने के मामले की फिर से सुनवाई करने का भी आदेश दिया है।

मुर्सी को 2011 के विद्रोह के बाद पहले लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वो देश के पांचवे राष्ट्रपति थे समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मुर्सी को गत साल जून महीने में देश में साल 2011 के विद्रोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जेल से भागने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुर्सी के बाद 2013 में अब्देल फतेह अल सीसी को मिस्त्र के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।

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तख्तापलट के तुरंत बाद मुर्सी को गिरफ्तार कर लिया गया था और जासूसी के दो चर्चित मामलों समेत कई आरोपों में लंबी जेल की सजा सुनाई गई थी। मंगलवार के अदालत आदेश का मतलब है कि उन्हें अब फांसी नहीं दी जाएगी। अदालत के अनुसार अब मुर्सी पर प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के पांच नेताओं के साथ नए सिरे से मुकदमा चलेगा।

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