अब बिना आधार नंबर के नहीं मिलेगी पेंशन

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पेंशन
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उत्तरप्रदेश सरकार ने लाखों पेंशनधारको ंके लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत आपके आधार नंबर को आपके पेंशन योजनाओं के पोर्टल से लिंक किया जाएगा। इसके आधार पर ही आपको पेंशन मिल पाएगी। जिन पेंशनधारकों के पास आधार कार्ड नहीं है अब वो अपनी पेंशन नहीं निकाल पाएंगे। या फिर जिन्होंने अपना आधार नंबर पेंशन योजनाओं के पोर्टल से लिंक नहीं कराया है। उन्हें इसे जल्द कराना होगा। तभी वो अपनी पेंशन का लाभ ले पाएंगे।

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हिंदुस्तान अखबार की खबर के मुताबिक सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक पेंशन का भुगतान बिना आधार नम्बर के नहीं किया जाएगा। इसके बाद से विभाग पेंशनरों का आधार नम्बर लेने में जुट गए हैं। इस वर्ष पहली पेंशन किस्त का भुगतान एक जुलाई से शुरू होगा।

समाजवादी, वृद्धावस्था, निराश्रित महिला (विधवा) और विकलांग पेंशन में आधार नम्बर को अनिवार्य कर दिया गया है। मौजूदा समय में इन चारों सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों की संख्या करीब 2,15,654 है। इनमें से अभी तक मात्र 28,590 पेंशनरों के आधार नम्बर ही पेंशन पोर्टल से जोड़े जा सके हैं। यानी करीब 13 फीसदी पेंशनरों का आधार ही पोर्टल से जुड़ा है।

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अभी तक समाजवादी पेंशन में सबसे अधिक करीब 20 हजार लाभार्थियों का आधार लिंक हुआ है। अन्य पेंशन योजनाओं में यह आंकड़ा मात्र 10 फीसदी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्रा बताते हैं कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की पेंशन किश्त का भुगतान तभी हो सकेगा जब पेंशन पोर्टल से आधार संख्या जोड़ दी जाएगी। जिन पेंशनरों का आधार लिंक नहीं हो पाएगा उनकी पेंशन रुक जाएगी।

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