ISIS संदिग्ध को अंतरिम जमानत देने से अदालत का इनकार

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आईएसआईएस से कथित रूप से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसकी रिहायी का ‘‘देश की सुरक्षा पर असर पड़ेगा।’’

जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने गत जनवरी में बेंगलुरू से गिरफ्तार सैयद मुजाहिद की अंतरिम जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोपी की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।

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सैयद मुजाहिद पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से संबंध होने का आरोप है जो कि भारत में आईएसआईएस की स्थापना करना चाहता है और इसके लिए मुस्लिमों की भर्ती कर रहा है। अदालत ने कहा कि ‘‘आरोपी सैयद मुजाहिद को (सुनवायी के) इस चरण में जमानत देने से देश की सुरक्षा पर असर होगा। इसलिए आरोपी की जमानत अर्जी में इस चरण पर सफल होने का कोई गुण नहीं है।’’

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अदालत ने यह भी कहा कि जमानत देने के लिए इस आधार को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता कि आरोपी के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्योंकि वह गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत अपराध के लिए सुनवाई का सामना कर रहा है।

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अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी आशंका है कि जमानत मिलने पर वह फरार हो सकता है।