बिहार सरकार ने दी देश में बनी विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क में छूट

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फाइल फोटो।

नई दिल्ली। बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बोटलिंग फी में शत-प्रतिशत की छूट दिए जाने को मंगलवार(27 सितंबर) को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया।

बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव बजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात विदेशी शराब व बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बोटलिंग फी में शत प्रतिशत छूट को मंजूरी दी गई है।

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उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून के तहत विदेशी शराब के भी व्यापार एवं उपयोग पर रोक है लेकिन उसके विनिर्माण या बोटलिंग पर प्रतिबंध नहीं है। मंत्रिपरिषद ने द्वितीय विश्वयुद्ध के विसज्जित सैनिकों तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों जिनकी कुल संख्या 61 है, को दी जा रही आर्थिक सहायता की राशि 5000 रुपये से बढाकर 10000 रुपये प्रतिमाह करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक, व्यवसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग के लिए जल प्रभार दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसके तहत पूर्व में अप्रैल 1998 से प्रभावी 4.50 रुपये प्रति हजार गैलन की जगह पर अब 18 रुपये प्रति हजार गैलन का नया जल प्रभार दर लागू होगा।

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