जयपुर में एक 42 वर्षीय मुस्लिम महिला ने अपने पति के दोस्त पर रेप का मामला दर्ज कराया है। महिला के अनुसार उसके पति ने निकाह-ए-हलाला के बहाने उसे अपने दोस्त से उसका रेप करवाया। इस्लामी शरियत के अनुसार अगर किसी तलाकशुदा महिला को अपने पूर्व पति से शादी करनी है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करके शारीरिक संबंध बनाना होगा। उसके बाद नए पति से तलाक लेकर वो पुराने पति से शादी कर सकती है। इस तरह के निकाह को मुस्लिम पर्सनल में निकाह-ए-हलाला कहते हैं। पीड़िता ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को बताया कि वो शर्म और अपमान से उबर नहीं पा रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अपने दोस्त से उसका बलात्कार कराया।
महिला के अनुसार उसके पति ने शादी के 25 साल बाद आठ महीने पहले उसे तलाक दिया था। महिला का पति उसका कज़न है। उनके दो बेटे हैं। महिला के अनुसार महिला का पति उससे बार-बार अपने दोस्त के संग शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। उसके बार-बार इनकार करने के बाद उसने एक दिन उसे ‘तीन तलाक’ दे दिया। लेकिन तलाक के बाद भी वो महिला के संग ही रहता रहा और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी जारी रहे। पिछले कुछ समय से तीन तलाक (एक ही बार में तीन बार तलाक बोलकर तलाक देना) , निकाह-ए-हलाला और यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो तीन तलाक के महिला अधिकारों के खिलाफ मानती है।