अगर सार्वजनिक स्थानों पर फेंका कूड़ा तो भुगतना पड़ेगा ये जुर्माना

0
कूड़ा

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने पर अब 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कूड़े के कुप्रबंधन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल) ने यह निर्देश दिया है।

एनजीटी ने कहा है कि सभी अथॉरिटी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत कचरे से बेहतर ढंग से संग्रहण, परिवहन और निस्तारण के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली: 9 जनवरी से लगातार 32 दिनों तक लागू रहेगी धारा 144

एनजीटी ने कहा, “अगर कोई शख्स, होटल, निवासी, बूचड़खाना, सब्जी मंडी आदि निर्देश का पालन नहीं करते हैं और कूड़ा नाली या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकते हैं तो वे पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 हजार रुपए जुर्माना देंगे। ”

इसे भी पढ़िए :  मीडिया से पंगा पड़ा महंगा, AAP सांसद भगवंत मान के खिलाफ FIR

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कचरे का वर्गीकरण और उसका निस्तारण कचरे के हिसाब से अलग-अलग होना चाहिए। एनजीटी ने ये बातें राजधानी दिल्ली में कचरे के खराब प्रबंधन के खिलाफ दायर कुदरत संधु की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली के हाई-प्रोफाइल किडनैपिंग केस का खुलासा, 4 करोड़ की फिरौती के लिए हुआ 2 भाईयों का अपहरण

ट्रीब्यूनल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हर दिन 9600 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसका कुप्रबंधन प्रदूषण की बड़ी वजह है।