पाकिस्तान के एक न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के बहुचर्चित मामले में ‘बहुत कम’ प्रगति हुई है। न्यायाधीश ने अदालत के साथ सहयोग न करने के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई। इसके साथ ही जज ने जेल के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के आदेश भी दिए।
लाहौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लाहौर पुलिस प्रमुख को आदेश दिया कि वह कोट लखपत जेल के उपाधीक्षक की 17 फरवरी को अदालत में पेशी सुनिश्चित करें।
गौरतलब है कि लाहौर की कोट लखपत सेंट्रल जेल में करीब चार साल पहले सरबजीत की हत्या कर दी गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में ‘बहुत कम’ प्रगति हुई है।
सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने अदालत के साथ सहयोग नहीं करने को लेकर जेल प्राधिकारियों को फटकार लगाई और बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने वाले उप अधीक्षक को जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
दरअसल, मौत की सजा काट रहे दो कैदी आमिर तंबा और मुदस्सर ने मई 2013 में कोट लखपत जेल में सरबजीत पर कथित तौर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी।
अगले स्लाइड में पढ़ें – अनजाने में हुई ये छोटी सी गलती बन गई सरबजीत की मौत की वजह