‘हौज खास विलेज’ में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए रेस्टोरेंट पर ‘दिल्ली हाईकोर्ट’ सख्त

0
दिल्ली हाई कोर्ट (फ़ाइल पिक्चर)

दिल्ली के ‘हौज खास विलेज’ में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए रेस्ट्रोरेंट और बार को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखते हुए  सिविक एजेसियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जलबोर्ड से लेकर साउथ एमसीडी और फायर से लेकर दिल्ली पुलिस सभी के होते हुए आखिर इस इलाके में कैसे इतनी पतली गलियों में बार और रेस्ट्रोरेट चल रहे हैं।

इसे भी पढ़िए :  शशि थरूर मानहानि केस में अर्नब गोस्वामी को लगी दिल्ली HC की फटकार, कहा- भाषणबाजी कम करो और तथ्यों को दिखाओ

कोर्ट ने कहा कि अगर इस इलाके में आंतकी हमला होता है, तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कमाडो वहां पहुचेंगे।हौज खास इलाके में हाल ही एक मॉक ड्रिल कराया गया था जो विफल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसडीएमसी, एएसआई, दिल्ली जल बोर्ड, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस सबसे इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

इसे भी पढ़िए :  नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत

Click here to read more>>
Source: Aaj Tak