भ्रष्टाचार के मामले में स्वाति मालीवाल को कोर्ट ने भेजा समन

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उर्जित पटेल

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग में भर्ती के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर विवादों में चल रही आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अदालत से करारा झटका लगा है। मालीवाल को भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार(18 जनवरी) को बतौर आरोपी समन जारी कर 6 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है।

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विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मालीवाल के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को निर्देश दिया कि वह मामले की और जांच करे और इस अपराध में कथित तौर पर शामिल मालीवाल के सहयोगियों की पहचान करे।

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अदालत ने कहा कि जांच में मालीवाल के उन सहयोगियों की पहचान नहीं की गई है, जिनकी मिलीभगत से ‘अवैध तरीके अपनाए गए’। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह उनकी भूमिका की छानबीन करे और उनके खिलाफ अनुपूरक आरोप-पत्र दाखिल करे।

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दरअसल, एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर जांच कर रही है। बरखा का आरोप है कि महिला आयोग में कई ‘आप’ कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों मे अनियमितताएं हुई हैं। इस मामले में एसीबी ने 20 सितंबर को मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।