नई दिल्ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा था कि उनकी डिग्री के बारे में सूचना के अधिकार(आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी याचिकाकर्ता को न दी जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये जानकारी मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दी है।
इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) ने मंगलवार(17 जनवरी) को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाजत देने का निर्देश दिया था।
एक याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि इरानी ने 2004, 2011 और 2014 में चुनाव लड़ने से पहले दाखिल अपने हलफनामों में विरोधाभासी जानकारी दी थी, जिसके बाद विपक्ष के आरोपों के बाद इरानी की डिग्रियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
सीआईसी के समक्ष यह मुद्दा अभी बरकरार है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर कहा कि इरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी उसे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) से नहीं मिली है।