नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मंगलवार(1 नवंबर) को कहा कि उसने क्षेत्रों में काम करने वाले अपने अधिकारियों को मृत्यु संबंधी निपटान के दावों को सात दिन के अंतर निपटाने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
इसी तरह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का हिसाब-किताब सेवा पूरी होने से पहले ही तय करने को कहा गया है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 अक्तूबर को हुई बैठक में दिए गए दिशानिर्देशों पर की गयी कार्रवाई की आज समीक्षा की।
इसमें केंद्रीय भविष्य निधि कोष आयुक्त (सीपीएफसी) ने मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ईपीएफओ ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।