GST में सजा के प्रावधान होंगे नरम, 2 करोड़ रुपये तक की टैक्स चोरी पर मिलेगी तत्काल जमानत

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामले जिनमें कर चोरी दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, उनमें जीएसटी कानून के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल जमानत मिल सकेगी। जीएसटी में दंड के प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में इसी तरह के अपराधों के प्रावधान से नरम होंगे।

इसे भी पढ़िए :  कश्मीर में आज GST काउंसिल की बैठक, तय होंगी वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की नई दरें

आपको बता दें कि आईपीसी 1860 के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी गैर-जमानती अपराध हैं। इसका मतलब है कि जमानत सिर्फ अदालत से मिल सकती है। इसके अलावा अन्य अपराध मसलन गलत ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ या रिफंड लेना, दस्तावेज जमा कराने में विफल रहना आदि में भी गिरफ्तारी नहीं होगी सिर्फ वित्तीय जर्माना लगेगा।

इसे भी पढ़िए :  इस तारीख से एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल और मॉल में नहीं खरीदना पड़ेगा महंगा सामान, MRP रेट पर ही मिलेंगी चीजें
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse