देश भर के लगभग सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा)1 अगस्त से प्रभावी हो गया है। रियल एस्टेट बिल के पूरी तरह प्रभावी होने से वैसे डवलपर्स पर अंकुश लगेगा जो मार्केट से पैसा उगाही करने के लिए प्रोजेक्ट लाते हैं।
रियल इस्टेट प्रॉजेक्ट रेरा के तहत जिनका पंजीकरण हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राहक रेरा की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और दोषी पाए जाने पर,दोषी पर 60 दिनों के अंदर होगी सुनवाई। आप को बता दे कि रेरा में प्रॉजेक्ट पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी।