केंद्र सरकार ने 2 लाख से अधिक शेल (फर्जी) कंपनियों पर बैन लगाने को लेकर कंपनियों के निदेशकों को सख्त चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कहा है अगर इन कंपनियों के खातों से पैसे निकालने की कोशिश हुई तो निदेशक को 10 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शेल कंपनियों के डायरेक्टर ने पिछले तीन-चार साल से रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें किसी भी दूसरे फर्म के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ऐसी फर्जी कंपनियों के चारटर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और कॉस्ट अकाउंटेंट की पहचान करने में भी जुटी हुई है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऐसी और भी फर्जी कंपनियों का पता लगा रही है। केंद्रीय एजेंसियां उन लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है जिनको इन शेल कंपनियों के जरिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।