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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सहारा समूह की ओर से पीठ के समक्ष पेश होते हुये कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के मुताबिक समूह ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा करा दिये हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति ए आर दवे और ए के सीकरी भी शामिल हैं।
पीठ ने कहा कि सहारा समूह को 28 नवंबर तक और 200 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे, ताकि मौजूदा अंतरिम व्यवस्था चलती रहे।
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