नई दिल्ली। विवादों में घिरे सहारा समूह ने शुक्रवार(21 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह दिसंबर 2018 तक शेष 12,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा खाते में जमा कराने की समयसारिणी के साथ तैयार है। यह राशि निवेशकों को लौटाई जानी है।
सहारा समूह ने मुख्य न्यायधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि राशि जमा कराने के पूरे कार्यक्रम को बाजार नियामक सेबी, अदालत के मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नेफाडे के साथ साझा किया जा चुका है।
पीठ ने इसके बाद सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को दी गई अंतरिम जमानत और अन्य व्यवस्थाओं को 28 नवंबर तक के लिये जारी रखने की अनुमति दे दी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सहारा समूह के पिछले व्यवहार को देखते हुये कहा था कि सहारा समूह ‘उसे चरा रहा है।’
तब अदालत ने समूह को निर्देश दिया था कि सेबी को बकाया 12,000 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान के लिये वह पूरा कार्यक्रम उसे सौंपे। इसके साथ ही न्यायालय ने समूह द्वारा 200 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद राय और अन्य की पैरोल 24 अक्तूबर तक के लिये बढ़ा दी थी।
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