नई दिल्ली। नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनी सुपरटेक इमारेल्ड कोर्ट के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को चार हफ्ते के भीतर टावरों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने कहा, NBCC बताए कि इमरेल्ड कोर्ट के निर्माण में नियमों का पालन किया गया है या नहीं। रिपोर्ट में यह भी बताए कि क्या दोनों टावरों के बीच में नियम के मुताबिक दूरी रखी गई है या नहीं? इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
नोएडा की इमारेल्ड कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुपरटेक कंपनी को बड़ा झटका देते हुए कंपनी को कहा था कि सोमवार तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराये। कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप पैसा नहीं जमा कराते तब तक हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनी इमरेल्ड कोर्ट की 40 मंजिली दो टावरों के मामले की सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और टावर को सील करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फीसदी ब्याज के साथ खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जो खरीदार अपना पैसा वापस चाहते हैं, सुपरटेक को उन्हें वापस देना होगा। जाहिर है कि वो लोग इस मामले में उलझन में क्यों रहें?