रजनीकांत के दामाद धनुष की बढ़ी मुश्किलें, मेडिकल रिपोर्ट में निशान मिटाने की आशंका, उलझा मामला

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मद्रास हाईकोर्ट को सौंपी गई एक मेडिकल रिपोर्ट दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष के लिए राहत साबित होने वाली थी कि अचानक इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब बजाय राहत के धनुष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

दरअसल धनुष के जैविक माता-पिता होने का दावा करते हुए 65,000 रुपये मासिक खर्च की मांग करने वाले दंपति ने सबूत भी दाखिल किए थे, जिनमें कहा गया था कि अभिनेता की गर्दन पर बाईं ओर एक तिल है, तथा बाईं कोहनी पर कटने का एक निशान है. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों शिनाख्ती निशान अभिनेता के शरीर पर नहीं हैं। ऐसे में खुद को धनुष के माता-पिता बताने वाले बुज़ुर्ग दंपति के दावे गलत लगते हैं। लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट से पहले धनुष ने अपने जिस्म के निशान मिटाने के सिए सर्जरी का सहारा लिया।

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धनुष की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि उनके कंधे के पर तिल को सर्जरी से मिटा दिया गया हो। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।

बता दें कि एक दंपत्ति ने धनुष को अपना बेटा बताते हुए मद्रास हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था। उन्होंने धनुष से 65,000 रूपये के मासिक गुजारा भत्ता की मांग भी की थी।

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इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धनुष का मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया था। सोमवार को सोर्ट को सौंपी गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल धनुष के कंधे पर कोई तिल नहीं है, लेकिन ऐसा संभव है कि इसे सर्जरी के सहारे मिटा दिया गया हो।

दंपती ने यह भी दलील दी थी कि अभिनेता की ओर से दायर जन्म प्रमाणपत्र वास्तविक नहीं है और उसमें उनका नाम और पंजीकरण संख्या का जिक्र नहीं है।

दंपति का ये भी दावा है कि धनुष 11वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान होस्टल से भाग गया था, और फिर फिल्म निर्देशक कस्तूरी राजा के पास घरेलू नौकर के रूप में काम करने लगा था। गौरतलब है कि कस्तूरी राजा को ही धनुष का पिता माना जाता है। दंपति ने यह भी दावा किया कि फिल्म अभिनेता के रूप में धनुष की कामयाबी के बाद कस्तूरी राजा के परिवार ने उसे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया था।

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दंपति का कहना है कि वो धनुष से मिलने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई तो मजबूर होकर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। वहीं धनुष ने मदुरई हाईकोर्ट में इस दंपत्ति के खिलाफ याचिका दायर की है, उन्होंने इसे पूरी तरह से ब्लैकमेल करने वाला केस करार दिया है।