शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय कर रहा है मामले की जांच
बिच्छू डॉट कॉट में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक, भोपाल में नवाब खानदान की पूरी संपत्ति हमीदुल्ला के नाम थी। 1962 में नवाब की मृत्यु के बाद उनकी मंझली बेटी साजिदा सुल्तान यानी सैफ की दादी को उत्तराधिकारी बनाया गया। नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान वर्ष 1950 में पाकिस्तान चली गईं थी। ऐसे में पाकिस्तान में रहने वाली उनकी बड़ी बेटी आबिदा को उत्तराधिकारी बताते हुए शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई की जा रही है। शत्रु संपत्ति कार्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। हालांकि पटौदी इसे शत्रु संपत्ति मानने पर ऐतराज जता रहा है।
सिर्फ सैफ की नानी की हवेली है शत्रु संपत्ति !
जिले में शत्रु संपत्ति को लेकर चल रही जांच के दौरान जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति के 70 साल के खसरों की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसमें भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है, जबकि जिले में सिर्फ नानी की हवेली को शत्रु संपत्ति माना गया है। इससे जिले में लंबे समय से चल रही शत्रु संपत्ति की जांच पर विराम लग गया है।
प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पांडे ने कलेक्टर निशांत वरवड़े से भोपाल में शत्रु संपत्ति और नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान के नाम दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मांगा था। जिसके तहत एक महीने में वर्ष-1940 से वर्ष-2016 तक शत्रु संपत्ति और आबिदा सुल्तान के नाम दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें सिर्फ नानी की हवेली को शत्रु संपत्ति माना गया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में आबिदा सुल्तान के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है। कलेक्टर ने सभी एसडीएम से मिली जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पांडे को सौंप दी है। इसके पहले मार्च के महीने में जिला प्रशासन ने नवाब की प्रॉपर्टी से जुड़ी 24 संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना था।
नीचे वीडियो में देखिए – सैफ अली खान के आलीशान पटौदी महल की अनदेखी तस्वीरें