फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने की आरोपी अभिनेत्री प्रीति जैन को मुंबई सेशन्स कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। प्रीति जैन के साथ-साथ अदालत ने दो अन्य लोगों को भी इस केस में सजा सुनाई है। जबकि दो लोगों को बरी कर दिया गया है। बता दें कि मुंबई की एक अदालत ने प्रीति जैन को वर्ष 2005 में मधुर भंडारकर की हत्या करने के लिए गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेशी को पैसे देने का दोषी करार दिया है। प्रीति ने गवली के गुर्गे को इसके लिए 70 हजार रुपये एडवांस भी दिए थे।
गौरतलब है कि प्रीति जैन ने 2004 में मधुर भंडारकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। प्रीति ने मधुर पर 4 साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। प्रीति ने पुलिस को सबूत के तौर पर भंडारकर की ओर से उसे भेजे गए कुछ एसएमएस भी दिखाए थे। बताते चलें कि साल 2006 में इस केस की रिपोर्ट फाइल की गई थी। इसके बाद भंडारकर को 2007 में क्लीन चिट दे दी गई।
भंडारकर को क्लीन चिट मिलने के बाद प्रीति ने हार नहीं मानी और उसने अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2009 में अंधेरी कोर्ट ने मामले पर गौर फरमाते हुए इस रिपोर्ट को गलत ठहराया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को फिर से रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया।