जरूरी दस्तावेज देने पर ओवैसी की पार्टी को मान्यता मिल सकता है: महाराष्ट्र चुनाव आयोग

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दिल्ली
महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहा है कि आल इंडिया मजलिस.ए.इत्तेहादुल मुसलमीन यानि कि एआईएमआईएम को अंकेक्षित लेखा और आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज जमा कराने पर उसकी महाराष्ट्र में फिर से मान्यता बहाल हो सकती है। राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने आज कहा कि मौजूदा कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत सालाना दस्तावेज नहीं जमा करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी कल अपने दस्तावेज जमा कराती है तो राज्य चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण करना होगा।
एआईएमआईएम के विधायक और वकील वारिस पठान ने आज कहा कि पार्टी नेतृत्व आगे के कदम के बारे में फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य चुनाव आयोग में अपील करेगी। उन्होंने पार्टी का पंजीकरण बहाल करने के संबंध में राज्य चुनाव आयोग की टिप्पणी का स्वागत किया।

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हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते राज्य चुनाव आयोग ने एआईएमआईएम सहित 191 दलों का पंजीकरण जरूरी दस्तावेज नहीं जमा करने के कारण रद्द कर दिया था। जिसके बाद ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती है

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