पाक ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को देश छोड़ने के लिए कहा

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नई दिल्ली। जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान ने गुरुवार(27 अक्टूबर) को भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को अवांछित व्यक्ति करार दिया और उनसे 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर जाने को कहा। विदेश कार्यालय ने एक वक्तव्य में कहा कि फैसले से भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले को अवगत करा दिया गया, जिन्हें विदेश मंत्रालय ने तलब किया था।

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वक्तव्य में कहा गया कि ‘‘विदेश सचिव (एजाज चौधरी) ने भारतीय उच्चायुक्त को आज तलब किया और भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी सुरजीत सिंह को अवांछित करार दिए जाने के पाकिस्तान सरकार के फैसले से अवगत कराया।’’ वक्तव्य में कहा गया कि विदेश सचिव ने भारतीय अधिकारी की गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता का इजहार किया, जो वियना संधि और स्थापित कूटनीतिक मानदंडों का घोर उल्लंघन हैं।

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भारतीय उच्चायोग से कहा गया है कि वो सिंह और उनके परिवार के 29 अक्तूबर तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए अविलंब जरूरी व्यवस्था करें।

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इससे पहले दिन में भारत ने नई दिल्ली में पदस्थापित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को जासूसी गतिविधियों के लिए अवांछित व्यक्ति करार दिया। उसे तब अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया, जब भारत-पाक सीमा पर बीएसएफ की तैनाती के विवरणों समेत संवेदनशील रक्षा दस्तावेजों के साथ दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा।