दिल्ली
आज सुप्रीम ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में राज्यों से कहा है कि किसी भी मामले में FIR दर्ज होने के 24 घंटों के भीतर अपनी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड किया जाए। कुछ क्षेत्रों के लिए यह समय 72 घंटे की होगी। यह फैसला यूथ बॉर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था।
जिन राज्य में इंटनेट की समस्या है वहां ये सीमा 72 घंटे की होगी। सिक्किम, मिज़ोरम और मेघालय जैसे सुदूर राज्यों में जहां इस तरह की दिक्कत है वहां के लिए ये छूट दी गई है।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हईकोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढाते हुए पूरे देश में इसे लागू करने का निर्देश दे दिया है।
हालांकि, कुछ संगीन और गोपनीय मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी अपलोड करने में छूट भी दी है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों और बेहद संगीन अपराध जैसे अपहरण वगैरह की एफआईआर की कॉपी वेबसाइट पर नहीं डाली जाएगी। जिन राज्यों में पुलिस की वेबसाइट नहीं है वहां राज्य सरकार की वेबसाइट पर FIR की कॉपी डाली जाएगी।
































































