तेज़ाब से झुलसी रेशमा जब रैंप पर उतरीं… तस्वीरों में देखें जलवा

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गुरूवार को पहली बार मुंबई की एक विशेष अदालत ने दिल्ली के रहने वाले अंकुर लाल पंवार को अपनी पड़ोसी प्रीति राठी पर जानलेवा एसिड अटैक करने के मामले में मौत की सजा सुनाई। पंवार ने मई 2013 में राठी के ट्रेन से उतरते ही उस पर एसिड अटैक कर दिया था। विशेष महिला अदालत की विशेष न्यायाधीश ए.एस. शिंदे ने मंगलवार को पंवार को दोषी पाया था। इसकी वजह से राठी की एक माह बाद मौत हो गई थी। प्रीति नौकरी शुरू करने के लिए मुंबई आई थी।

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एसिड अटैक

विशेष न्यायाधीश शिंदे ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 27 वर्षीय पंवार को मौत की सजा सुनाई। पंवार दिल्ली में राठी का पड़ोसी था। विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने फैसले के बाद कहा कि पंवार पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था। उसने राठी को मुंबई नहीं जाने के लिए कहा था। राठी ने पंवार का शादी प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसी वजह से पंवार ने उसकी हत्या करने की साजिश रची, उसका पीछा करते मुंबई पहुंचा।

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बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एसिड अटैक
उसने मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उस पर तेजाब फेंका। यह तेजाब दिल्ली से खरीद कर ले जाया गया था। दिवंगत प्रीति राठी के पिता अमर राठी ने फैसले के बाद कहा, ‘मैं इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हूं। हमारी बेटी के साथ न्याय हुआ। यदि दोषी ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय तक भी चुनौती दी तो वह वहां भी लड़ेंगे।’ दिल्ली के नरेला की रहने वाली राठी (23) पर पंवार ने 2013 में दो मई को तेजाब से हमला किया था।

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अगले पेज पर पढ़िये सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक करने के खिलाफ क्या निर्णय लिया है।

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