पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर कादियान पर 50 लाख का जुर्माना, 7 साल की कैद

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स्पीकर सतबीर कादियान

हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर कादियान को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है, और इसके लिए उन्हें 7 साल की कैद सुनाई है और 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

पानीपत के गाँव सिवाह निवासी ने सतबीर कादियान को दिसम्बर 1989 में इनेलो सरकार ने इफको का ऑल इंडिया चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया था। वो 3 साल तक इस पद पर कार्यरत रहे। जिस दौरान इफको के बजट से 114 करोड़ रूपये के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में सीबीआई ने 25 लोगों का नाम दर्ज दिया और मुख्य आरोपी कादियान को बनाया था। 31 मार्च 1993 को इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और 19 जून 1996 को आरोपियों को चार्जशीट जारी की गयी थी। जिन 25 आरोपियों का नाम इस मामले में दिया गया था उनमें से कई की मौत भी हो चुकी है।

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सीबीआइ ने तर्क रखा कि चार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए इन्हें उम्र कैद या कम से कम 10 साल की सजा दी जाए। साथ ही सुनवाई के दौरान सीबीआई के खर्च हुए करीब 60 से 70 लाख रुपये भी इन्हीं से वसूले जाएं।

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