दरअसल सोमवार को आरबीआई ने कहा था कि शादी के लिए निकाला जाने वाला पैसा 8 नवंबर को खातों में रहे क्रेडिट बैलेंस से ही निकाला जा सकता है। नियमों को नोटिफाई करते हुए आरबीआई ने कहा कि निकाली गई रकम का इस्तेमाल केवल उन लोगों को पेमेंट करने में किया जा सकता है, जिनके पास बैंक खाते न हों। पैसा पाने वाले ऐसे लोगों का नाम भी कैश निकालने वाले ऐप्लिकेशन फॉर्म में लिखना होगा।
विद्ड्रॉल ऐप्लिकेशन में वर-वधू के नाम, उनके आइडेंटिटी प्रूफ, पते और शादी की तारीख की जानकारी देनी होगी। शादी-विवाह के लिए ढाई लाख रुपये तक रकम तभी निकाली जा सकेगी जब शादी की तारीख 30 दिसंबर 2016 या इससे पहले की हो।
इस पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘शादी-विवाह-रिश्ते-परिवार की समझ के लिए ’56 इंच का सीना’ नहीं, ‘ढाई आखर प्रेम’ की जरूरत होती है।’ विक्रांत यादव ने लिखा, अब शादी वाले घरों में लड़की या लड़के के परिजन जिसे भी अपनी नकदी से भुगतान करें, पहले पूछें कि उसका बैंक खाता है या नहीं। बहुत अच्छा
RBI के मुताबिक़ शादी के लिए बैंक से अपने 2.5 L निकालने वालों को बताना होगा कि ये पैसा उन लोगों को अदा किया, जिनका कोई बैंक खाता नहीं है। वाह
— VIKRANT YADAV (@ReporterVikrant) November 21, 2016
अब शादी वाले घरों में लड़की या लड़के के परिजन जिसे भी अपनी नकदी से भुगतान करें, पहले ये पूछें कि उसका बैंक खाता है या नहीं। बहुत अच्छा!!
— VIKRANT YADAV (@ReporterVikrant) November 21, 2016