मस्जिद विध्वंस मामला: ओवैसी समेत चार विधायकों को मिली जमानत

0
फाइल फोटो।

नई दिल्ली। 11 साल पहले 2005 में मुथंगी मस्जिद विध्वंस मामले में तेलंगाना के सांगारेड्डी कोर्ट ने गुरुवार(29 दिसंबर) को अपना फैसला सुनाते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी। इस मामले में आरोपी एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी तथा उनके भाई सहित उनकी पार्टी के चार विधायकों कोर्ट ने बरी कर दिया है।

इसे भी पढ़िए :  यूपी में आज रैलियां ही रैलियां, कानपुर में मोदी, जौनपुर में राहुल और सिद्धार्थनगर में गरजेंगे ओवैसी

कोर्ट से बरी होने का फैसला आने के बाद ओवैसी ने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूछा है कि मस्जिद के विध्वंस के समय कांग्रेस सरकार में थी, मस्जिद को गैरकानूनी तरीके से गिराया गया, क्या अब कांग्रेस इसके लिए माफी मांगेगी?

इसे भी पढ़िए :  ये शादी नहीं आसां बस इतना समझ लीजिए, एक उफनती नदी है और तैर के जाना है! पढ़िए जरूर

क्या था मामला?

आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी तथा उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सहित अहमद पाशा कादरी, मुमताज अहमद खान तथा मुअज्जम खान के खिलाफ 16 मार्च, 2005 को सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, मुथंगी गांव में एक सड़क के विस्तार के लिए अधिकारियों द्वारा मस्जिद ढहाने के दौरान उनपर बाधा डालने का आरोप था।

इसे भी पढ़िए :  औवेसी ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के फैसले का किया स्वागत लेकिन पूछा- इससे देशभक्ति जागेगी क्या?