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आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर जेल अधीक्षक की ओर से आठ नवंबर को आरटीआइ के तहत जारी जवाब पत्र भी पेश किया था, जिसमें आसाराम के बीमार होने और इलाज कराए जाने की आवश्यकता जताई गई थी, जबकि अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान सामने आया कि पेश किया गया पत्र फर्जी था और जेल अधीक्षक ने आरटीआइ के तहत ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
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