दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा है। अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में जवाब देने में देरी पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले 25 अगस्त को, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को इसलिए फटकरा था क्योंकि उन्होंने कोर्ट के एडवांस सुनवाई के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे। इससे पहले मानहानि के मामले में जल्द सुनवाई के लिए केजरीवाल की एक याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल पर डीडीसीए में अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में मीडिया में झूठा विवाद पैदा करने का आरोप लगाया था।
केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि वाद के मामले में संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता के सामने गवाही देते हुए जेटली ने कहा था कि दिल्ली सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ एक जांच एजेंसी द्वारा की गई कार्रवाई के कारण यह मुद्दा उठाया गया।