बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया है। नीतीश पर ये जुर्माना पुस्तक प्रकाशन में ‘कॉपीराइट उल्लंघन’ के मामले में लगाया गया है। कोर्ट ने नीतीश कुमार पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उस आवेदन को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपना नाम पक्षकारों से हटाने का आग्रह किया था।
शिक्षाविद से नेता बने अतुल कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अपने सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता के जरिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुमोदन से प्रकाशित पुस्तक ‘स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ए केस फॉर बिहार’ उनके शोध कार्य का चुराया हुआ संस्करण है।