दिल्ली हाईकोर्ट ने फिक्स डोज कांबिनेशन की दवाओं विक्स और डीकोल्ड पर सरकार द्वारा लगाए गए बैन को निरस्त कर दिया है । जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने कई फार्मा कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया । हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा फिक्स डोज की 344 दवाओं पर लगाए गए बैन को निरस्त कर दिया है ।
केंद्र सरकार ने मार्च में फिक्स डोज की दवाओं को ये कहते हुए बैन कर दिया था कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है । फार्मा कंपनियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार के बैन लगाने के फैसले पर स्टे लगा दिया था । कोर्ट ने फाइजर कंपनी की कोरेक्स नामक सिरप पर लगे बैन पर स्टे लगा दिया था।
इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसने नियमों की अनदेखी करते हुए इन दवाओं पर बैन लगाया है। केंद्र सरकार ने इसी साल 14 मार्च से इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की थी। अदालत ने कहा कि सरकार ने 10 मार्च, 2016 को यह आदेश जारी करते हुए यह नहीं बताया था कि इसकी कितनी जरूरत है।
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