बता दें कि मंत्री रहते टीवी शो करने को लेकर सिद्धू पर हितों के टकराव को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। सिद्धू ने इस संबंध में अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया था कि टीवी शो करना कानून के दायरे में है। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं है। नैतिकता और शुचिता का क्या होगा? हाई कोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
इससे पहले जब सिद्धू से शो करने के लिए पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं छह बजे के बाद कुछ भी करूं किसी को क्या मतलब है। ‘द कपिल शर्मा शो’ करते रहने के फैसले पर विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं टेलिविजन इंडस्ट्री में 70-80 फीसदी काम छोड़ चुका हूं। मैं सातों दिन सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक काम करता हूं। इसलिए, शाम 6 बजे के बाद मैं क्या करता हूं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता है।’