केजरीवाल के पूर्व प्रधान न्यायिक हिरासत में

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नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार व छह अन्य आरोपियों को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कस्टडी की मियाद को बढ़ाने संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। इसपर अब सोमवार को संबंधित सीबीआइ अदालत में सुनवाई होगी।अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी शुनाली गुप्ता की अदालत में रविवार को सीबीआइ ने राजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री कार्यालय में उपसचिव तरुण शर्मा, कुमार के करीबी अशोक कुमार, निजी कंपनी से जुड़े संदीप कुमार, दिनेश कुमार गुप्ता, सरकारी कंपनी के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस कौशिक व पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जीके नन्दा को पेश किया।कस्टडी की मियाद बढ़ाने को लेकर कुल दो याचिकाएं लगाई गई। पहली याचिका में एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की तीन दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई। जबकि राजेंद्र कुमार व अन्य की तीन दिन की अतिरिक्त कस्टडी के लिए अलग से याचिका लगाई गई। सभी सात आरोपियों का आमना-सामना कराकर पूछताछ करने के लिए कस्टडी की मांग की गई। कहा गया कि राजेंद्र कुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी आरोपियों की कस्टडी प्रदान करने की कार्यवाही विशेष सीबीआइ अदालत ने की है, ऐसे में उनकी कस्टडी की मियाद बढ़ाने की याचिका भी उन्हीं के समक्ष होनी चाहिए। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए उन्हें सोमवार को सीबीआइ अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया।ज्ञात हो कि 1989 बैच के आइएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार सहित पांच लोगों को चार जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआइ ने 15 दिसंबर 2015 को दिल्ली सचिवालय स्थित कुमार के कार्यालय में छापेमारी की थी। उन पर एंडेवर सिस्टम प्रा. लि. कंपनी को सरकारी ठेके देने में मदद करने का आरोप है। सीबीआइ ने कुमार के खिलाफ आइपीसी की धारा 120बी (अपराधिक साजिश रचना) व भ्रष्टाचार की धारा में मुकदमा दर्ज किया था।

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