हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के कार्यकाल को आज 2 साल पूरे हो गए है। इस दौरान खट्टर सरकार ने राज्य में गौ हत्या रोकने, गौ तस्कर बंद करने सहित गायों की सुरक्षा के लिए अपना वादा पूरा करते हुए सख्त कानून बनाये।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 महीने में राज्य पुलिस ने गाय की तस्करी और इससे जुड़े दूसरे अपराधों में कुल 513 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किये हैं। जिन में करीब 86 हिंदू, 421 मुस्लिम और आधा दर्जन सिख शामिल हैं।
खट्टर सरकार द्वारा गोहत्या के खिलाफ कड़ा कानून गौवंश संरक्षण और गौसंवर्धन ऐक्ट 2015 बनाया गया जिसके तहत गाय को मारना और उसका मीट खाना और बेचना अपराध है। हरियाणा में इस ऐक्ट के तहत 1 जनवरी से 31 अगस्त 2016 के बीच के आंकड़ों को पुलिस ने एकसाथ इक्ट्ठा कर तैयार किया है। जिसमें अधिकांश मामले गाय की तस्करी से जुड़े हैं। हालांकि इनमें कुछ मामले गोहत्या और गोमांस की बिक्री के भी हैं।
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘हमने पाया है कि गाय की तस्करी से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं।’
हरियाणा राज्य गोशाला संघ के अध्यक्ष शमशेर आर्य कहते हैं, ‘गाय की तस्करी के मामले में लालच और बेरोजगारी की वजह से कुछ हिंदू शामिल हैं। लेकिन वे लोग सिर्फ तस्करी करते हैं गोहत्या नहीं।’ आर्य के मुताबिक, ‘तस्कर गांववालों से कहते हैं उन्हें दूध के लिए गाय की जरूरते हैं और उन्हें एक जानवर के बदले 4 हजार रुपये देते हैं जिसमें परिवहन भी शामिल होता है। ‘हिंदूओं का इस्तेमाल परिवहन के दौरान किया जाता है ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना करे।’