वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (पीसी एक्ट) की धारा सात भी बढ़ाने की मांग की है। नूतन ने इस संबंध में डीजीपी जावीद अहमद व अन्य अफसरों को ई-मेल भेजा है।
नूतन के मुताबिक गायत्री के खिलाफ एफआईआर में बालू खनन का पट्टा देने का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। यह पीसी एक्ट की धारा सात में किसी लोकसेवक द्वारा गैरकानूनी तरीके से फायदा लेने का अपराध है। इस धारा के तहत छह माह से लेकर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ गैंगरेप में आरोपित सुरक्षा मुख्यालय का कॉन्स्टेबल सरकारी असलहा लेकर फरार है। पुलिस को आशंका है कि वह गायत्री के साथ ही चल रहा है। कार्बाइन बरामद करने के लिए पुलिस गायत्री की तरह ही उसकी भी सरगर्मी से तलाश कर रही है।
बाकी की खबर पढ़ने के लिए अगले पेज पर क्लिक करे –