
प्रद्युम्न हत्या मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रायन इंटरनेशनल ग्रुप के संस्थापकों और उनके सीईओ बेटे रायन पिंटो को एक दिन की राहत दी है। जिससे इनकी गिरफ्तारी के लिए एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि, रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दो बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष ऑगस्टीन पिंटो (73) और स्कूल की प्रबंध निदेशक उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो (62) ने अपने बेटे रेयान पिंटो के साथ बॉम्बे होईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि बच्चे की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रबंधन को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता और वे खुद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के पीड़ित है। याचिका में कहा गया है कि इस मौत से न सिर्फ बच्चे के माता-पिता और परिवार को गहरा दुख हुआ है बल्कि न्यासी, प्रबंधन, कर्मचारी और स्कूल के छात्र भी बेहद दुखी है।
तीनों ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि यह सिर्फ परिवार के लिये ही नहीं बल्कि संस्थान के लिये भी सबसे अंधकारमय क्षण है। पिछले चार दशक में संस्थान की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि कानून और विवेक के मुताबिक छात्रों की सुरक्षा और कुशलता के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने के बावजूद, अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होता है तो संस्थान को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह खुद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का पीड़ित है।