देश की राजधानी दिल्ली में कोर्ट ने 81 साल की एक महिला के साथ रेप और मर्डर के मामले में मंगलवार को उसके घरेलू नौकर को दोषी करार दिया है। अडिशनल सीजनल जज संजीव जैन ने आईपीसी की धारा के तहत रेप और मर्डर के नीरज साकी को दोषी पाया। यह घटना 8 जुलाई 2014 को पीड़िता के घर ग्रेटर कैलाश-II की है।
पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा नीरज साकी ने महिला का गला दबाने से पहले उसका रेप किया था और फिर उसकी बॉडी आग में झोंक दी थी। पीड़िता की हत्या करने के बाद उसने पड़ोसियों को गुमराह करने की कोशिश की और घर से कैश और गहने लेकर भाग गया।
चार्जशीट के अनुसार, पुलिस ने साकी को बिहार के मधुबनी में पकड़ लिया। उसने पीड़िता रेखा दुग्गल को जलाकर बगल के कमरे में दफना दिया। इसके बाद उसने पड़ोसियों को बताया कि रेखा इवनिंग वॉक से वापस नहीं लौटी है