दिल्ली: 9 जनवरी से लगातार 32 दिनों तक लागू रहेगी धारा 144

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है। और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

इसे भी पढ़िए :  डेंगू ने तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 90 मामले

इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। यह पुलिस द्वारा घोषित किये जाने वाला एक आदेश होता है जिसे विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोक फिर से शांति की स्थापना के लिए किया जाता है।

इसे भी पढ़िए :  दिल्ली से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse