नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर्नाटक और गोवा की निजी और सरकारी कंपनियों को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) डिफॉल्ट मामले में कानूनी नोटिस भेजा है। इंडिया संवाद वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक टैक्स विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि नोटिस ऐसी कंपनियों को दिया गया है जिन्होंने इम्प्लॉइज, प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और अन्य से TDS टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन आई-टी डिपार्टमेंट के पास जमा करने में देरी की।
ऐसे मामलों में टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट केस फाइल करता है। ऐसे 48 मामलों में मुक़दमे को भी मंजूरी दे दी गई है। 223 मामलों में डिडक्टर्स ने इंटरेस्ट और पेनल्टी को छोड़कर टैक्स चुकाने के वास्ते समझौते की एप्लीकेशन दी है। अधिकारी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई देश के दूसरे हिस्सों में भी शुरू कर दी गई है। ऐसी तमाम कंपनियों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है।
डायरेक्ट टैक्स के 3.50 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने TDS की कैटेगरी में जनवरी तक 2.85 लाख करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया था।