धरी रह गयी सुप्रीम कोर्ट और सरकार की दलील, मोबाइल तलाक को महापंचायत ने बताया वैध

0
2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

उटावड गांव के सरपंच और पंचायत के मुखिया आस मोहम्मद ने बताया कि पंचों ने इस केस में पति पक्ष को 35 लाख रूपए देने को कहा था लेकिन उनकी तरफ से इसके खिलाफ अपील कर दी। जिसके बाद अपील पर 10 लाख रूपए की कटौती कर दी।

इसे भी पढ़िए :  स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते दिखे 'आप' नेता सुच्चा सिंह, पार्टी से होगी छुट्टी!

गौरतलब है कि मलाई गांव के नसीम ने अपनी पत्नी को मोबाइल पर तलाक दे दिया था। जिस पर विवाद खड़ा हो गया था।

इसे भी पढ़िए :  गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली भी हुई शर्मसार

2 of 2Next
Use your ← → (arrow) keys to browse