मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लाउडस्पीकर के लगाए जाने को लेकर सवाल किए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह राज्य में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को मंजूरी देने की इतनी इच्छुक क्यों है। जब राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य में फिलहाल कोई शांत क्षेत्र नहीं है। वहीं, एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंबाकोनी ने जस्टिस ए एस ओका और रियाज चागला की खंडपीठ को बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के अनुपालन में पूर्व में घोषित किए गए सभी शांत क्षेत्र इलाके खत्म हो गये हैं।