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साल 2005 में बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का केस मुख्तार अंसारी पर चल रहा है। इसी केस में सीबीआई की अदालत से उन्हें चुनाव में प्रचार करने के लिए 17 फरवरी से 4 मार्च तक परोल दी थी। लेकिन चुनाव आयोग परोल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया।
हाईकोर्ट ने 17 मार्च को ही अंसारी को मिली परोल पर रोक लगा दी। इसी रोक के खिलाफ अंसारी भी हाईकोर्ट पहुंचे जहां उनकी ओर से कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने पैरवी की। मुख्तार अंसारी जिस मऊ से उम्मीदवार हैं वहां 4 मार्च को वोटिंग है। नजर कोर्ट पर है कि मुख्तार को प्रचार के लिए परोल मिलती है या नहीं।
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