योगी पर नहीं चलेगा 2007 गोरखपुर दंगों का मुकदमा, जानिए क्यों

0
योगी
file photo
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ पर 2007 में गोरखपुर में हुए दंगे के मामले में मुकदमा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से गुरुवार (11 मई) को ये बयान आया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को पिछले सप्ताह तलब किया था और गोरखपुर दंगें से जुड़े सभी दस्तावेजों को अदालत में लाने को कहा था, इस मामले में स्थानीय सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ आरोपी हैं।

इसे भी पढ़िए :  PM का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कल मोदी की रैली पर मंडरा रहा है आतंकी साया, बढ़ाई गई सुरक्षा

बता दें कि जस्टिस रमेश सिन्हा और उमेश चन्द्र श्रीवास्तव की बेंच ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को गुरुवार (11 मई) को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा था, और वे दस्तावेज मांगे थे जिनमें उन व्यक्तियों का नाम है जिनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाया जाना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये आदेश परवेज परवाज नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी थी। 2007 गोरखपुर दंगों के मामले में गोरखपुर के कैंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, इस मामले का गवाह असद हयात भी इस मामले में याचिकाकर्ता है। इससे पहले अदालत ने इस मुकदमे में सीएम योगी आदित्य नाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति ना देने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।
अगले पेज पर पढ़िए – क्या है मामला?

इसे भी पढ़िए :  अखिलेश के आगे झुकने को तैयार नहीं मुलायम, बोले- मैं ही सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और शिवपाल यादव UP के प्रदेश अध्यक्ष
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse