मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने तय किए आरोप

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अरविंद केजरीवाल
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दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के आरोपों से जुड़े एक मामले में शनिवार को दिल्‍ली की एक अदालत ने आरोप तय कर दिए। अब केजरीवाल को मुकदमे का सामना करना होगा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर मानहानि का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने इस बारे में आदेश जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तय की।

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बिधूड़ी ने केजरीवाल पर मानहानि का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर शनिवार को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्‍ट्रेट हरविंदर सिंह ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद थे और उन्‍होंने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 दिसंबर तय की है।

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कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा चलाने की बात कही। ये धाराएं मानहानि से जुड़ी हुई हैं। बिधूड़ी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एक न्‍यूज चैनल पर इंटरव्‍यू के दौरान केजरीवाल ने उनकी मानहानि की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में मुकदमे के दौरान केजरीवाल को कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जरूरत होगी तब केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा।

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