GST में सजा के प्रावधान होंगे नरम, 2 करोड़ रुपये तक की टैक्स चोरी पर मिलेगी तत्काल जमानत

0
प्रतीकात्मक फोटो।
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सिस्‍टम को विवादों से मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने दो करोड़ रुपए तक की कथित टैक्स चोरी के मामलों में प्रावधानों को नरम बनाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जीएसटी 1 जुलाई से लागू किया जाएगा।

इसे भी पढ़िए :  66 चीजों पर घटा जीएसटी, मूवी टिकट से लेकर फूड आइटम्स के घटे दाम...

नरमी के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी व्यापारी द्वारा की गई 2 करोड़ रुपये तक की कर चोरी में तुरंत जमानत मिल जाएगी। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में फैसला किया गया कि गिरफ्तारी का प्रावधान सिर्फ जालसाजी तथा जुटाए गए टैक्स को सरकारी खजाने में निर्धारित समय में जमा नहीं कराने पर ही लागू होगा।

इसे भी पढ़िए :  स्नैपडील ने दिया एक खास ऑफर, COD कर घर मंगवाए कैश

वस्तु एवं सेवा कर को लेकर बनाई गई जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में यह फैसला लिया गया था कि ऐसे मामलों में गिरफ्तार के प्रावधानों को धोखाधड़ी और जमा किए गए टैक्स को तय समय तक सरकारी खजाने में जमा न करने जैसे मामलों तक ही सीमित रखा जाएगा।

इसे भी पढ़िए :  सीएम योगी के मंत्री को नहीं पता है GST का फुलफॉर्म

पूरी खबर पढ़ने के लिए अगले स्लाइड पर क्लिक करें

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse