बीएसएफ जवान तेजबहादुर से उनकी पत्नी को मिलने दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली
फाइल फोटो
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दिल्ली: बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेजबहादुर के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसएफ से कहा है कि उनकी पत्नी को उनसे मिलने दिया जाए। तेजबहादुर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि पत्नी को उसके साथ दो दिन रहने की इजाजत भी दी जाए।

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उधर, गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट को बताया कि तेजबहादुर को गैरकानूनी ढंग से बंद नहीं किया गया है जैसा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया बल्कि उन्हें दूसरी बटालियन में भेजा गया है।

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इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बीएसएफ के उस ‘लापता’ जवान को खोजने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के लिए तैयार हो गया था जिसने वीडियो पोस्ट कर जवानों को दिए जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया था।

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