बीएसएफ जवान तेजबहादुर से उनकी पत्नी को मिलने दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

0
दिल्ली
फाइल फोटो
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

दिल्ली: बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेजबहादुर के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसएफ से कहा है कि उनकी पत्नी को उनसे मिलने दिया जाए। तेजबहादुर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि पत्नी को उसके साथ दो दिन रहने की इजाजत भी दी जाए।

इसे भी पढ़िए :  उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना जारी की गई आप सरकार की अधिसूचनाएं अवैध : दिल्ली हाईकोर्ट

उधर, गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट को बताया कि तेजबहादुर को गैरकानूनी ढंग से बंद नहीं किया गया है जैसा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया बल्कि उन्हें दूसरी बटालियन में भेजा गया है।

इसे भी पढ़िए :  ई-रिक्शा से हो रहे हादसों पर दिल्ली सरकार और पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार

इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बीएसएफ के उस ‘लापता’ जवान को खोजने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के लिए तैयार हो गया था जिसने वीडियो पोस्ट कर जवानों को दिए जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया था।

इसे भी पढ़िए :  'हौज खास विलेज' में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए रेस्टोरेंट पर 'दिल्ली हाईकोर्ट' सख्त
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse