बीएसएफ जवान तेजबहादुर से उनकी पत्नी को मिलने दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

0
दिल्ली
फाइल फोटो
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

दिल्ली: बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेजबहादुर के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसएफ से कहा है कि उनकी पत्नी को उनसे मिलने दिया जाए। तेजबहादुर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि पत्नी को उसके साथ दो दिन रहने की इजाजत भी दी जाए।

इसे भी पढ़िए :  गुजरात गैंगरेप: हर बार रेप करने से पहले ड्रग्स देते थे बीजेपी के कार्यकर्ता

उधर, गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट को बताया कि तेजबहादुर को गैरकानूनी ढंग से बंद नहीं किया गया है जैसा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया बल्कि उन्हें दूसरी बटालियन में भेजा गया है।

इसे भी पढ़िए :  बेटे की चाह में एक मां ने कराया 12 बार अल्ट्रासाउंड, कौन है जिम्मेदार ?

इससे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट बीएसएफ के उस ‘लापता’ जवान को खोजने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के लिए तैयार हो गया था जिसने वीडियो पोस्ट कर जवानों को दिए जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया था।

इसे भी पढ़िए :  BSF जवान ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, BSF ने कहा प्रमोशन नहीं मिला इसलिए जवान ने बोला झूठ, सरकार ने शुरू कराई जांच, जाने किस करवट बैठेगा ये ऊंट ??देखिए COBRAPOST IN-DEPTH
Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse