अब कैश में खरीदा 2 लाख से ज्यादा का सोना तो देना होगा टैक्स, नया नियम 1 अप्रैल से लागू

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कानून का उल्लंघन करने वालों को मिलेगी ये सज़ा

इसका उल्लंघन करने पर नकदी लेने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी अगर आप पांच लाख रुपये की ज्वेलरी कैश देकर खरीदते हैं, तो ज्वैलर को सीमा से अधिक की दो लाख रुपये की राशि के बराबर पेनाल्टी चुकानी होगी। चूंकि ज्वैलरी की खरीद के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है। ऐसे में अब इसे सामान्य वस्तुओं के साथ मिला दिया गया है।

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एक अधिकारी के मुताबिक, ‘आयकर कानून में दो लाख से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है। वस्तुओं की परिभाषा में आभूषण भी आते हैं। ऐसे में नकदी में दो लाख से ज्यादा के गहनों की खरीद पर एक फीसद टीसीएस लगेगा। बड़ी राशियों के लेनदेन के जरिये काले धन के सृजन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के बाद पांच लाख की सीमा को खत्म करने को संसद की मंजूरी मिल गई है।

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जानें क्यों लगेगा टैक्स

दरअसल, 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर पाबंदी लगा दी गई है। आभूषण खरीदी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है।

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आयकर कानून में दो लाख से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है। ऐसे में आभूषणों के सामान्य उत्पादों की श्रेणी में आ जाने पर अब उनकी खरीदी पर भी ये नियम लागू होगा।

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