पीपीली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को रेप केस में 7 साल की सजा

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पीपली लाइव के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के एक मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन्हें 30 जुलाई (शनिवार) को रेप के एक मामले में दोषी करार दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने माना था कि महमूद फारूकी ने 2015 मार्च माह में एक अमेरिकी रिसर्चर से रेप किया था। सजा का फैसला 2 अगस्त को होगा। फारूकी 20 जून से न्यायिक हिरासत में थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने 35 वर्षीय भारतीय मूल की अमेरिकी शोधकर्ता को अपने घर खाने पर बुलाया और नशे की हालत से उससे बलात्कार किया।

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पिछले साल 2 सितंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने एक अमेरिकी शोधकर्ता पर कथित यौन हमला मामले में ‘पीपली लाइव’ फिल्म के सह निर्देशक महमूद फारूकी के खिलाफ आरोप निर्धारित किए थे। जज ने कहा था, ’28 मार्च को सुखदेव विहार में आरोपी के निवास पर आपने (फारूकी ने) वादी से बलात्कार किया जो भादसं की धारा 376 के तहत दंडनीय है। आरोप तय किया जाए।’

ग़ौरतलब है कि न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से शोध कर रही एक 35 वर्षीय अमेरिकी रिसर्चर ने दिल्ली के न्यू डिफेंस कालोनी पुलिस थाने में महमूद फारूकी के खिलाफ मार्च 2015 में बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़िता ने कहा था कि सुखदेव विहार में एक किराए के घर में महमूद ने उसके साथ बलात्कार किया। वह वहां अपने शोधकार्य में आरोपी से मदद लेने गयी थी।

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आरोपी महमूद ‘पीपली लाइव’ की निर्देशक अनुषा रिजवी के पति हैं। उसकी शोध छात्रा से मुलाकात वाराणसी में हुई थी जहां पर वह बाबा गोरखनाथ पर अपने शोध के संबंध में गई थी। पीड़िता महमूद और उसकी पत्नी को जानती थी।

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मामले में मुकदमा पिछले साल (2015) नौ सितंबर को शुरू हुआ था जब पीड़िता महिला अदालत में पेश हुई और अपना बयान दर्ज कराया। अमेरिकी महिला ने बंद कमरे में चली कार्रवाई में आरोप लगाया था कि फारूकी ने 28 मार्च को अपने सुखदेव विहार स्थित आवास पर उसके साथ बलात्कार किया था और बाद में उसे कई ईमेल भेजकर माफी मांगी। फारूकी ने दावा किया था कि उन्हें गलत तरह से फंसाया गया है।